अपने पैनकार्ड कों आधार से link करवालो वरना हो सकती है ये मुसीबत
नई दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने बहुत पहले पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था और इसकी समय सीमा कई बार बढ़ाई गई थी। पहले आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे अब तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक लोगों के लिए आखिरी तारीख तक आधार को लिंक करना मुश्किल हो सकता है और उनका पैन कार्ड भी एक्टिवेट हो सकता है.
कुछ लोगो कों 'इस' नियम से छूट भी हैं:-
लेकिन फिर भी कई लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द करें। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? कि कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी गई है। ऐसे में अगर कुछ लोग पैन कार्ड-आधार को लिंक नहीं करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जानिए कौन हैं वो लोग जिन्हें इस नियम से छूट मिली हुई है.
किन लोगो कों मिली है छुट:-
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों को छूट दी गई है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उल्लिखित अनिवासियों को भी छूट दी गई है। साथ ही, जो लोग पिछले साल या उससे अधिक उम्र के 80 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है। यहां तक कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है।
आधार से पैनकार्ड कैसे जोड़े:-
आधार को ऑनलाइन पैन से जोड़ने का सबसे आसान तरीका नई आयकर वेबसाइट पर जाना है। नए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। फिर वहां उपलब्ध सुविधाओं में से 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। इसमें आपको आधार पर मौजूद पैन, आधार नंबर, अपना नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा। यदि आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष लिखा है, तो आपको इस विकल्प का चयन करना होगा, "मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है"। उसके बाद, 'मैं अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं' के सामने वाले बॉक्स को चेक करके पुष्टि करें। इसके बाद 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। यह एक पुष्टिकरण पृष्ठ खोलेगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका आधार नंबर सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
आधार link नहीं रहा तो क्या होगा:-
इन कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोगों के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है। यदि आप उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में नहीं हैं, तो आपके लिए आधार-पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा है तो आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे न केवल आपको आपके इनकम टैक्स से संबंधित परेशानी होगी, बल्कि आपके लिए बैंक की सेवाओं का लाभ उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करने पर आपको पेनल्टी भी देनी होगी, इसलिए जल्द से जल्द आधार से लिंक कराएं।
इरफ़ान शेख... ✍️
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